दहेज उत्पीड़न व मारपीट के मामले में पढ़ुआ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू

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 महिला की तहरीर पर BNS एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में FIR, मेडिकल परीक्षण के बाद कार्रवाई

 रिपोर्टर अनिल कुमार निघासन लखीमपुर खीरी

पढ़ुआ, लखीमपुर खीरी, 13 जून। थाना पढ़ुआ पुलिस ने एक विवाहिता की तहरीर पर उसके पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, मारपीट एवं अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है पीड़िता रुचि मौर्य, पुत्री जगीदत्त, निवासी ग्राम छीटन पुरवा, थाना निघासन ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनका विवाह 2 मार्च 2023 को ग्राम मोहबतिया बेहड़ निवासी अजय कुमार पुत्र सीताराम के साथ हुआ था। विवाह के समय पर्याप्त दान-दहेज दिए जाने के बावजूद ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में सोने की चेन और मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी पीड़िता का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पति अजय कुमार, सास सीता देवी, ससुर सीताराम तथा देवर प्रांजल द्वारा आए दिन उनके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया जाता था तहरीर के अनुसार, 12 जून 2026 को आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और उनके जेवर भी छीन लिए। घटना की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। पीड़िता ने अपने आरोपों के समर्थन में 10 रुपये के स्टांप पर नोटरी शपथ-पत्र एवं वीडियो बयान भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं प्रभारी निरीक्षक मोहित पुण्डिर ने पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया। इसके उपरांत थाना पढ़ुआ में मु.अ.सं. 0333/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 85, 115(2), 352, 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है प्रभारी निरीक्षक मोहित पुण्डिर ने बताया कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है तथा साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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